जिओ कैप्शूल : 5 मिनट में पढ़ें 17 अप्रैल की सभी बड़ी खबरें
देश भर में फिर नोटबंदी जैसे हैं हालात
देशभर में बैंकों के एटीएम में कैश नहीं होने की ख़बरों ने एक बार फिर नोटबंदी के दौर की याद दिला दी है। सोशल मीडिया पर लोग 'कैश नहीं है' की तख्ती लगे एटीएम की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इन राज्यों बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कैश की किल्लत को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि दो हजार के नोट होने ही नहीं चाहिए। जबकि रिजर्व बैंक का कहना है कि अभी जितनी नकदी यानी कैश सर्कुलेशन में है वो नोटबंदी के दौर से भी ज्यादा है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में कैश की भारी किल्लत हो गई है।
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उम्मीद है मोदी सरकार जल्द करेगी लोकपाल की नियुक्ति: SC
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति करेगी। हालांकि कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर अभी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि मोदी सरकार जानबूझकर लोकपाल की नियुक्ति को लटका रही है। वहीं केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि नामचीन हस्ती की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में केंद्र ने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर हुई मीटिंग के अनुसार सबसे पहले एमिनेंट जूरिस्ट की नियुक्ति करेगें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने लोकपाल चुने जाने के लिए लोकपाल चयन समिति का गठन कर दिया है।
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SC/ST एक्ट: केंद्र ने दायर किया रिव्यू पिटीशन
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत जांच के बाद ही गिरफ्तारी होने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ने लागू कर दिया है। हालांकि विवाद के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश देकर फिर वापस ले लिया। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेगी। इस फैसले के तहत एससी-एसटी वर्ग के लोगों की शिकायत पर जांच के बाद ही केस दर्ज होने का निर्देश है। आदेश का पालन नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के दोषी भी होंगे।
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सलमान खान को राहत, विदेश जाने की मिली इजाजत
काले हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को बेल मिलने के बाद मंगलवार को फिर एक राहत मिली है। सत्र अदालत ने सलमान को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। अभिनेता ने सेशन कोर्ट से इजाजत मांगी थी कि उन्हें अपने पेशे को बढ़ाने के लिए यूएस, कनाडा, नेपाल सहित चार देश जाना है। कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली। गौरतलब है कि कोर्ट ने उन्हें बिना इजाजत देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया था। साथ ही, 7 मई को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए थे। जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 20 साल पुराने इस मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। हालांकि सजा मिलने के बाद ही उनके वकीलों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। मगर उन्हें दो दिन बाद यानी कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी।
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कठुआ और उन्नाव कांड पर अब इच्छामृत्यु की मांग
कठुआ और उन्नाव गैंगरेप मामलों को लेकर राजस्थान में धरना-प्रदर्शन के साथ ज्ञापन देने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी है। राजधानी जयपुर में ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान आपराधियों को 30 दिन में फांसी देने की मांग की गयी। इसी बीच जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान राजस्थान मुस्लिम परिषद के जयपुर प्रभारी अयूब खान ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। मंगलवार को इस प्रदर्शन के लिए भी सोशल मीडिया पर लोगों से भारी तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचने की अपील की गई थी। मासूम बच्चियों के साथ रेप और हत्या जैसे घिनौने अपराध को लेकर देश ही नहीं परदेश में भी लोग चिंचित हैं। कठुआ और उन्नाव रेप केस पर राजस्थान में राजनीतिक फायदे लेने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं।
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